कुछ करदाताओं के बीच यह गलत धारणा है कि जीएसटी ब्याज और जुर्माना माफी योजना के तहत आवेदन दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 है। इस संबंध में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उक्त योजना के तहत आवेदन दाखिल करने की अंतिम तिथि 31.03.2025 नहीं है, बल्कि जीएसटी नियम, 2017 के नियम 164 (6) के अनुसार, करदाताओं को अधिसूचित तिथि से तीन महीने के भीतर आवेदन दाखिल करना होगा। इसलिए, करदाताओं द्वारा 30.06.2025 तक ब्याज और जुर्माना माफी के लिए आवेदन दायर किए जा सकते हैं।
हालाँकि, अधिसूचना 21/ 2024-(केन्द्रीय कर) दिनांक 8.10. 2024 के अनुसार, कर छूट योजना का लाभ उठाने के लिए कर के भुगतान की अंतिम तिथि 31.03. 2025 है। इसलिए, करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे जीएसटी पोर्टल में "मांग के अनुसार भुगतान" कार्यक्षमता का उपयोग करके नियत तिथि के भीतर आवश्यक कर राशि का भुगतान करें।