मा. दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा केंद्रीय जीएसटी ऑडिट से एंटी-इवेजन विंग को केस के हस्तांतरण को रोक

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मा. दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) आयुक्तालय की करचोरी विरोधी शाखा (अँटी इवेजन विंग) द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस (एससीएन) से संबंधित कार्यवाही पर रोक लगा दी है। यह मामला मे.सीमेंस हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर एक रिट याचिका से संबंधित है। इस केस मे एंटी-इवेजन विंग को चल रहे जीएसटी ऑडिट के हस्तांतरण की वैधता को चुनौती दी थी।
       याचिकाकर्ता के वकील ने दावा किया कि जीएसटी ऑडिट विंग द्वारा एंटी-इवेजन विंग को निष्पादित स्थानांतरण वैधानिक प्रावधानों का आधार नहीं है। इस तरह के हस्तांतरण में मौजूदा जीएसटी कानून के तहत प्रदत्त अधिकार क्षेत्र या प्राधिकार का अभाव है, जिससे कारण दिखाओ सूचना और बाद की कार्यवाही  कानूनी मुद्दे तहत अमान्य  है।