झूठी खरीद दिखाकर 80.18 करोड़ रुपये के टर्नओवर पर 10.83 करोड़ रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करके जीएसटी की चोरी करने वाले दो व्यापारियों की जमानत अर्जी सोलापुर न्यायालय ने की खारिज कर दी है। इस बीच, दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
जिन दो व्यापारी भाइयों को जमानत देने से इनकार किया गया, उनके नाम श्रीकांत सुरेंद्र लड्डा (उम्र 35), लक्ष्मीकांत सुरेंद्र लड्डा (37), दोनों नाकोडा यूनिटी फेज 2, पुराना पूना नाका, सोलापुर के निवासी हैं। श्रीकांत लड्डा श्री. एस.आर. एल ऑयल प्राइवेट लिमिटेड सोलापुर के निदेशक हैं। दोनों फर्जी कंपनियों के जरिए काम कर रहे थे। तथा आने-जाने वाले लेन-देन का किसी भी प्रकार का कोई रिकॉर्ड रजिस्टर में नहीं रखते थे ।
राज्य वस्तु एवं सेवा कर विभाग ने बताया है कि ये लेनदेन मुंबई, पुणे, ठाणे समेत मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ शहरों में किए गए। 'जीएसटी' टीम द्वारा 8 जनवरी को उन्हें और उनके भाई को राज्य कर विभाग, सोलापुर द्वारा माल एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम, 2017 के तहत गिरफ्तार किया गया था। राज्य कर विभाग ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है। गिरफ्तारी के बाद दोनों भाइयों को अदालत में पेश किया गया था।
राज्य कर विभाग ने चेतावनी दी है कि व्यापारियों को नियमों का पालन करना चाहिए। इस तरह झूठे और जाली दस्तावेजों के आधार पर जीएसटी की चोरी करने वाले व्यापारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब तक 12 से 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।