मा. सुप्रीम कोर्ट द्वारा रॉयल्टी भुगतान के वर्गीकरण के संबंध में फैसले को चुनौती देने वाली समीक्षा याचिकाये खारिज

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मा. सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में रॉयल्टी भुगतान के वर्गीकरण के संबंध में अपने पहले के फैसले को चुनौती देने वाली कई समीक्षा याचिकाओं को खारिज कर दिया। यह निर्णय कर्नाटक आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन बनाम खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण और अन्य के मामले में आया।
अपने आदेश में मा. सुप्रीम कोर्ट ने अपने मूल दृष्टिकोण को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट नियम, 2013 के तहत समीक्षा के लिए रिकॉर्ड में कोई त्रुटि नहीं पाई।
हाल ही में, अपने ऐतिहासिक फैसले में कि "रॉयल्टी एक कर नहीं है", अदालत ने कहा कि रॉयल्टी खनिजों और प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण के लिए राज्य को किया जाने वाला संविदात्मक भुगतान है और राजस्व सृजन के उद्देश्य से लगाए गए करों से अलग है। निर्णय में स्पष्ट किया गया कि रॉयल्टी भुगतान अनिवार्य रूप से राज्य संसाधनों के दोहन के लिए मुआवजा है, जो पट्टे या समझौते के माध्यम से भी दिया जाता है।