जीएसटी कानून की धारा 16(4) प्रावधानों से आखिरकार करदाताओं को मिली राहत ... सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की गई।

GST 4 YOU

जीएसटी काउंसिल की 53 वीं बैठक के निर्णय के अनुसार अधिसूचना संख्या 17/ 2024 - केंद्रीय कर दिनांक 27.09. 2024 को जारी  होने से उद्योग, व्यापार जगत और जीएसटी करदाताओं ने राहत की सांस ली है। क्योंकि इस विषय पर हजारों कर विवाद विभिन्न प्राधिकरणों के समक्ष प्रलंबित हैं और इसमें सैकड़ों करोड़ रुपये की कर मांग शामिल है। इस अधिसूचना के फलस्वरूप अब उक्त कारण बताओ नोटिस/अपील के निस्तारण की प्रक्रिया प्रारंभ होगी।
व्यापार और उद्योग समुदाय की ओर से जीएसटी कानून, 2017 की धारा 16 (4) में उल्लिखित समय सीमा में छूट देने की मांग सरकार से की गई थी।
यह रियायत जीएसटी के शुरुआती वर्षों यानी वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2020-21 के लिए दी गई है।