फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट से जुड़े 132 करोड़ रुपये के मामलेमे में केंद्रीय जीएसटी द्वारा कर सलाहकर गिरफ्तार

GST 4 YOU
      
एक विशेष खुफिया सूचना के आधार पर, केंद्रीय जीएसटी, बेलगावी आयुक्तालय के  मुख्यालय की निवारक इकाई के  अधिकारियों ने 23.82 करोड़ रुपये के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट से जुड़े 132 करोड़ रुपये के फर्जी जीएसटी चालान रैकेट का भंडाफोड़ करके  मे. फेडरल लॉजिस्टिक्स एंड कंपनी  के मालिक को  सीजीएसटी कायदा, 2017 की धारा 69 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया है। 
केंद्रीय जीएसटी बेळगावी आयुक्तालय के प्रधान आयुक्त दिनेश पांगारकर ने प्रेस विज्ञप्ती मे बताया की पेशे से कर सलाहकार  नकीब नजीब मुल्ला माल/सेवाओं की वास्तविक आपूर्ति के बिना फर्जी चालान जारी करके फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने और उसे आगे बढ़ाने में शामिल था। ऊस ने मे. फेडरल लॉजिस्टिक्स एंड कंपनी के नाम से एक फर्जी मालिकाना फर्म भी बनाई थी।वह कई फर्मों के रिटर्न दाखिल करने और जीएसटी से संबंधित अन्य काम संभाल रहा था और वो हेरफेर किए गए जीएसटी रिटर्न फाईल करने में भी शामिल था।  नकीब नजीब मुल्ला द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कार्यप्रणाली मे मासिक जीएसटी भुगतान के लिये अपने ग्राहकों से नकद  एकत्र करता था, लेकिन वो  अपनी खुद की फर्म या अपने नियंत्रण में अन्य फर्मों के माध्यम से पारित नकली आईटीसी का उपयोग करके जीएसटी भुगतान  करता था।
     गिरफ्तारी के बाद, आरोपी नकीब नजीब मुल्ला को जेएमएफसी द्वितीय न्यायालय, बेलगावी के माननीय न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया, जहां मजिस्ट्रेट ने आरोपी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।