जीएसटी परिषद ने अपनी 52वीं बैठक में एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ENA)/ रेक्टिफाइड स्पिरिट (RS) पर वस्तु एवं सेवा कर लगाने के संबंध में जीएसटी कानून में स्पष्ट संशोधन की सिफारिश की थी।
शनिवार को हुई 53 वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार जीएसटी परिषद ने अब मानव उपभोग के लिए अल्कोहलिक शराब के निर्माण मे इस्तेमाल होने वाले रेक्टिफाइड स्पिरिट (आरएस) / एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ईएनए) को जीएसटी के दायरे से बाहर करने हेतू जीएसटी कायदा, 2017 की धारा 9 की उप-धारा (1) में संशोधन की सिफारिश की है।
इससे चीनी के साथ-साथ डिस्टिलरी उद्योग को भी बड़ी राहत मिली है और विशेषज्ञों का कहना है कि जीएसटी विभाग द्वारा जारी किए गए सैकड़ों करोड़ रुपये के कारण बताओ नोटिसोपर इस का बडा असर होगा।