कोरेगेटेड तथा नॉन -कोरेगेटेड कागज के डिब्बों, बक्सों और केस पर जीएसटी में कमी - फल, फूल, सब्जियों के उत्पादकों, किसानों को लाभ

GST 4 YOU

शनिवार को हुई जीएसटी परिषद की 53 वीं बैठक में कोरेगेटेड (नालीदार) और नॉन -कोरेगेटेड (गैर-नालीदार) कागज के डिब्बों, बक्सों और केसों पर जीएसटी 18% से घटाकर 12% करने का निर्णय लिया गया।
इससे सेब,अंगूर, अनार, आम आदि फल,किशमिश, फूल, सब्जियों के उत्पादकों और किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा। ऐसा देखा जा रहा है कि जीएसटी काउंसिल ने इस सेक्टर की एक बड़ी मांग को स्वीकार कर लिया है।
इसके साथ ही  औद्योगिक उपयोग के लिए जाने वाले बक्सों को भी इस दर कटौती से फायदा होगा।