लीजहोल्ड औद्योगिक प्लॉट धारक द्वारा लीजहोल्ड अधिकारों का हस्तांतरण जीएसटी कर योग्य- मा. अग्रिम अधिनिर्णय प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश

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राज्य औद्योगीक विकास निगम जैसे उपक्रमोंसे लीज पर मिला  औद्योगिक प्लॉट, लीजहोल्ड 
धारक  अपने लीजहोल्ड अधिकारों को दूसरे को हस्तांतरित करने के लिए सहमती के बदले में मोबदला स्वीकार करता है। और सब लिज के तहत लीज होल्ड भूखंड धारक का अधिकार समाप्त हो जाता है।
राज्य औद्योगीक विकास निगम जैसे संगठन आम तौर पर दीर्घकालिक अनुबंधों पर लीजहोल्ड के आधार पर औद्योगिक भूखंड प्रदान करते हैं। इसके लिए, लंबी अवधि (तीस वर्ष या अधिक) के औद्योगिक पट्टों के माध्यम से, राज्य सरकार के औद्योगिक विकास निगम या इसी तरह के उपक्रम औद्योगिक प्रतिष्ठान से एकमुश्त अग्रिम राशि (जिसे प्रीमियम, सलामी, मूल्य, विकास शुल्क या कोई अन्य नाम कहा जाता है) स्वीकार करते हैं। लेकिन जीएसटी नोटिफिकेशन नं. 12/2017 - केंद्रीय कर (दर) दि. 28/06/2017 क्र. सं . 41(शीर्षक 9972) के अनुसार इसमें जीएसटी कर छूट है।
मा. अग्रिम अधिनिर्णय प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश ने रिमार्केबल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के मामले में स्पष्ट किया कि यह मोबदला लीज होल्डर धारक उस व्यक्ति के पक्ष में उसके अधिकारों को हस्तांतरित करने के लिए सहमत होने के लिए मुआवजे के रूप में प्राप्त करता है और उसे कर योग्य सेवा, जैसे की अन्य विविध सेवाएं (एसएसी 999792) तहत वर्गीकृत किया जायेगा और अधिसूचना संख्या 11/ 2017 - केंद्रीय कर (दर) दि. 28/06/2017 क्र.सं. 35 के तहत उसे अधिसूचित किया गया है।  यह गतिविधि 18% की दर से कर योग्य है।