आगामी केंद्रीय अर्थ संकल्प के लिए व्यापार और उद्योग संघों से 17 जून तक सुझाव आमंत्रित

GST 4 YOU

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पेश किए जाने वाले संपूर्ण केंद्रीय बजट के लिये, केंद्रीय राजस्व विभाग ने 17 जून तक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में बदलाव पर व्यापार और उद्योग संघों से सुझाव आमंत्रित किए हैं।
अप्रत्यक्ष करों के तहत केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के लिए, जबकि प्रत्यक्ष करों के मामले में, व्यक्तिगत आयकर (पीआईटी) और कॉर्पोरेट आयकर (सीआईटी) के लिए भी सुझाव दिए जा सकते हैं।
केंद्रीय बजट का जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) से संबंधित दरों और नियमों मे बदलाव से  सीधा संबंध नहीं है, इसलिए जीएसटी से संबंधित सूचनाएं जीएसटी परिषद को दी जानी चाहिए। हालाँकि, वित्त विधेयक जीएसटी अधिनियम में कुछ बदलावों का प्रस्ताव करता है, लेकिन वे जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर आधारित रहते हैं।
व्यापार और उद्योग निकायों से अपील में, राजस्व विभाग ने कहा है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर संरचनाओं, दरों को ध्यान मे रखते हुए कर आधार को व्यापक बनाने के लिए सुझाव दिए जाने चाहिए। प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए इसे प्रासंगिक सांख्यिकीय जानकारी द्वारा पूरक और समर्थित किया जाना चाहिए।