केंद्र सरकार ने अधिसूचना क्र.13/ 2022- केंद्रीय कर दि 05.07.2022 तथा क्र 9/2023- केंद्रीय कर दि 31.03.2023 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर कायदा, 2017 (सीजीएसटी कायदा) की धारा 73 के तहत आदेश पारित करने की समय सीमा बढ़ा दी थी ।
मे. फैसल ट्रेडर्स प्रा. लि., पलक्कड़ वि. उप आयुक्त, केंद्रीय जीएसटी, पलक्कड़ तथा सीबीआईसी और अन्य (डब्ल्यूपी(सी) नंबर 24810 ऑफ 2023) इस मामले में याचिकाकर्ता के अनुसार, धारा 73 के तहत आदेश जारी करने के लिए समय सीमा बढ़ाने की अधिसूचना केवल सेंट्रल जीएसटी कायदा, 2017 की धारा 168ए के तहत, जब कि विशेष परिस्थितियों के कारण कोई कार्य पूरा नहीं किया जा सकता , तब जारी हो सकती है। उक्त अधिसूचनाए कानून द्वारा निर्धारित समय के भीतर आदेश जारी करने को प्रभावित करने वाली किसी भी असामान्य घटना का संकेत नहीं देती है।
इस पर मा. उच्च न्यायालय ने पाया कि जीएसटी परिषद ने अपनी 47 वीं बैठक में कोविड-19 महामारी के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए विधि समिति की सिफारिशों से सहमति व्यक्त की थी। महामारी को देखते हुए समय सीमा का विस्तार जीएसटी परिषद की सिफारिश के आधार पर कार्यकारी मंडल ने अपने विवेक के आधार पर किया है।
मा. उच्च न्यायालय द्वारा यह देखा गया कि सरकार के पास असाधारण परिस्थितियों के मामले में धारा 168ए के तहत अधिसूचना जारी करके कार्यवाही को पूरा करने के लिए, धारा 73 के तहत कारवाई करने की सीमा बढ़ाने की शक्ति प्रदान है। कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए यह समय सीमा बढ़ा दी गई है।
इन परिस्थितियों में, मा. उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने इन अधिसूचनाओं को चुनौती देने वाली याचिका को यह स्पष्ट करते हुए खारिज कर दिया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए धारा 73 के तहत आदेश पारित करने के लिए समय बढ़ाने वाली अधिसूचनाएं वैध हैं और वें धारा 168 ए के प्रावधानों के साथ विसंगत नहीं हैं ।
आगे मा. उच्च न्यायालय ने ये भी निर्देश दिया कि प्रतिवादी द्वारा जारी निर्धारण आदेश को निरस्त करके नए निर्धारण आदेश जारी किये जायें, ताकि सरकार द्वारा जारी स्पष्टीकरण क्रमांक 183/2022- जीएसटी दिनांक 27. 12. 2022, के अनुसार कार्यवाही की जा सके।