केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली (सीबीआईसी) ने निर्देश संख्या 01/2023-24-जीएसटी (अन्वे.) दिनांक 30 मार्च 2024 के द्वारा व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए बोर्ड के प्रयासोंके तहत अधिनस्थ केंद्रीय जीएसटी कार्यालयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये नियमित करदाताओं की जांच के संबंध में है ।
जांच गतिविधियों की एक समान प्रक्रिया के अनुपालन के संबंध में अधीनस्थ केंद्रीय जीएसटी कार्यालय को निर्देशित इस निर्देशोमें विभिन्न मामलों में व्यवसाय करने में आसानी के पहलुओं को शामिल किया गया है।
प्रासंगिक मामलों को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड ने निर्देश दिया है कि जांच में शामिल अधीनस्थ केंद्रीय जीएसटी कार्यालयों को इस संबंध में जारी किए गए कानूनी प्रावधानों या निर्देशों के अधीन, उक्त दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए।
जारी निर्देश यहां देखा जा सकता है👇https://taxinformation.cbic.gov.in/view-pdf/1000499/ENG/Instructions